दिलेर समाचार, कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए दुर्गा प्रतिमा, विसर्जन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। कोर्ट ने कहा कि मोहर्रम के दिन लोग रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन कर सकेंगे।
अदालत ने इसके लिए पुलिस को पूरी व्यवस्था करने के लिए भी कहा है, इसके लिए वो अलग-अलग रूट तैयार करे। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही सरकार को आइना दिखा दिया।
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मुख्य न्यायाधीश राकेश तिवारी एवं हरीश टंडन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई शुरू होते हैं न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि अगर कहीं दंगे जैसे हालात बनते हैं तो दंगाइयों पर सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है फिर भी हालात नहीं सम्भलता है तो आंसू गैस और बाद में हल्का लाठी चार्ज करना पड़ता है लेकिन विसर्जन के मामले में राज्य सरकार ने सीधे तौर पर गोली चलाने वाला एक्शन लेते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दिया है।
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