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...अब आपकी कार कबाड़ी को दे देगी दिल्ली सरकार!

Posted at: Mar 5 , 2018 by Dilersamachar 9809

दिलेर समाचार, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके दिल दहला देगी। यदि आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी कार या कोई अन्‍य गाड़ी है तो हो सकता है दिल्ली सरकार इसे जबरन जब्त करके श्रेडिंग यानी काटकर कबाड़ में डालने के लिये भेज दे. दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है. इसके तहत पुरानी गाड़ियां जबरन कबाड़ डीलर्स को दे दी जाएंगी. माना जा रहा है कि 2018 के आखिर तक इस कानून को नोटिफाई कर दिया जाएगा. यह कानून 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के ऑर्डर के क्रियान्‍वयन के लिए बनाया गया है. ऐसे वाहनों को जल्‍द शहर में चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

15 साल पुरानी गाड़ी के मालिक का पता चलने पर उसे 2 सप्ताह का वक़्त दिया जाएगा. इसके लिए एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन होगा. बता दें कि दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की संख्‍या लगभग 40 लाख है.  15 साल पुरानी गाड़ी के मालिक का पता चलने पर उसे 2 सप्ताह का वक़्त दिया जाएगा. इसके लिए एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन होगा. बता दें कि दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की संख्‍या लगभग 40 लाख है.

15 साल पुरानी गाड़ी के मालिक का पता चलने पर उसे 2 सप्ताह का वक़्त दिया जाएगा. इसके लिए एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन होगा. बता दें कि दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की संख्‍या लगभग 40 लाख है.

गौरतलब है कि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कई फेज में रद्द करने का आदेश दिया था. एनजीटी ने कहा था कि सबसे पहले 15 साल या उससे पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए. उसके बाद कम पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. एनजीटी ने यह भी कहा था कि जिन गाड़ियों के पास नेशनल परमिट है, लेकिन अगर वे एनजीटी के दायरे में आती हैं तो वे दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगी, हालांकि वे दिल्ली से बाहर जा सकेंगी.  गौरतलब है कि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कई फेज में रद्द करने का आदेश दिया था. एनजीटी ने कहा था कि सबसे पहले 15 साल या उससे पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए. उसके बाद कम पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. एनजीटी ने यह भी कहा था कि जिन गाड़ियों के पास नेशनल परमिट है, लेकिन अगर वे एनजीटी के दायरे में आती हैं तो वे दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगी, हालांकि वे दिल्ली से बाहर जा सकेंगी.

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