दिलेर समाचार, भारत में एक दिसंबर से ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसके तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हर एक उड़ान की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स पाए जा सकते हैं।
नैनो ड्रोन के अलावा अन्य सभी प्रकार के ड्रोन के लिए आपको यूआईडी नंबर लेना होगा। इसके लिए एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा। बड़े ड्रोन के लिए यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट लेना होगा। यह परमिट 25 हजार रुपए में पांच साल के लिए मिलेगा। जानिए ड्रोन उड़ाने के लिए और किन बातों का जानना आपके लिए है जरूरी।
ड्रोन की पांच कैटेगिरी
डीजीसीए के अनुसार, ड्रोन को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को नैनो, 250 ग्राम से लेकर 2 किलो तक वजनी ड्रोन को माइक्रो, दो से 25 किलो तक वजनी ड्रोन को स्मॉल, 25 से 150 किलो तक वजनी ड्रोन को मीडियम और 150 किलो से अधिक वजनी ड्रोन को लार्ज ड्रोन की कैटेगिरी में रखा गया है।
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