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आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख आज

Posted at: Aug 31 , 2017 by Dilersamachar 9584

दिलेर समाचार, वित्त मंत्रालय आज पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा कर सकता है. यह समयसीमा आज समाप्त हो रही है. माना जा रहा है कि कल वित्त मंत्रालय आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा कर सकता है. एक सूत्र ने कहा कि सरकार आज इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है आधार पर सुनवाईविशिष्ट पहचान संख्या आधार का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस पर सुनवाई की अगली तारीख नवंबर में है. सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं (सोशल बेनेफिट स्कीम) का फायदा लेने के लिए आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर अंत तक की जा सकती है.इन लोगों को दी गई है छूटआयकर कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हरेक वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को देनी होगी. हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है.31 दिसंबर तक बैंक खातों को भी आधार से जोड़ना होगा इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है,टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. उल्लेखनीय है कि लोगों के लिए अपने बैंक को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर तक है. हालांकि टैक्सपेयर्स को अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन लिंक कराए बिना जमा कराने की मंजूरी दी गई थी. उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था.हालांकि आधार को पैन से लिंक न कराने की सूरत में आगे जाकर आपका इनकम टैक्स रिटर्न मान्य नहीं होगा और आईटी विभाग इसका एसेसमेंट नहीं करेगी.

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