दिलेर समाचार, मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महिला के खिलाफ बाल तस्करी का मामला खारिज कर दिया। इस महिला ने 2017 में नियमों का पालन किए गए बिना एक छोड़े गए बच्चे को गोद लिया था।
मामले में नरम रुख अख्तियार करते हुए अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ मामला खारिज करने को अन्य मामलों में एक मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।
कन्याकुमारी जिले की हेलेन अनिता की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वंकेटेश ने कहा कि बच्चे की परवरिश प्यार और करुणा से की जा रही है और उसका पालन पोषण करने वाले माता-पिता के साथ जुड़ाव हो गया है।
उन्होंने कहा कि याची ने बच्चे का शोषण नहीं किया है और इसलिए बच्चे को गोद लेने को बाल तस्करी नहीं कहा जा सकता है।
न्यायाधीश ने कहा कि अनिता और उसका पति बच्चे को गोद लेने के नियमों से अनजान थे और उन्हें एक बच्चे की चाहत थी।
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