Logo
April 20 2024 05:49 PM

आप भी घर बैठे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), जानें क्या है तरीका

Posted at: Aug 30 , 2018 by Dilersamachar 9804

दिलेर समाचार, नई दिल्ली।  इनकम टैक्स भरने के दो दिन बचे हैं. 31 अगस्‍त इनकम टैक्स (आयकर रिटर्न ITR return) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अकसर यह होता है कि करदाता आखिरी पलों में ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उस समय जल्दबाजी में गलती होने की संभावना और परेशानी होना लाजमी सा हो जाता है. अच्छा हो यदि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग समय रहते कर ली जाए. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान है. आइए जानें यह तरीका .

इनकम टैक्स को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग (e-Filing) कहा जाता है. यह सरल है. आसानी से किया जा सकता है. सभी संबंधित कागज यदि तैयार हों और पास रखकर बैठें हों तो कंप्यूटर से ई-फाइलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है. इससे समय भी बचता है. आयकर विभाग की वेबसाइट है - incometaxindiaefiling.gov.in

इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा. इसमें अकाउंट बनाने के लिए पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (जन्मदिवस) जैसी निजी जानकारी का प्रयोग करना होता है. इनकम टैक्स विभाग की साइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाया जा सकता है. यहां पर पैन नंबर (PAN) यूजर आईडी होता है.

ई-फाइलिंग के दो तरीके हैं- पहला है कि आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर जाएं और अपनी जरूरत और दायरे के हिसाब से जरूरी फॉर्म डाउनलोड करें. इस फॉर्म को कंप्यूटर  पर सुरक्षित कर लें. इसे सही तरीके से भर लें. इसके बाद  जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) पर क्लिक करें, फिर से वेबसाइट पर जाएं और अपलोड एक्सएमएल (upload XML) पर क्लिक करें. उपयोगकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर एक बार फिर उसे साइट पर लॉग इन करना होगा. अपलोड एक्सएमएल के जरिए वह फॉर्म अपलोड करें जो कुछ देर पहले भरा है. इसके बाद सब्मिट (submit) पर क्लिक करें.

एक दूसरा आसान तरीका भी है. इसके लिए दूसरे लिंक पर क्लिक करें. e-file section पर जाइए, लॉग इन कीजिए, जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर अपेक्षित है उसे सेलेक्ट करें, और संबंधित जानकारी भर दें.

फॉर्म चुनते समय यह सावधानी बरतें कि जो फॉर्म चुनना (सेलेक्ट करना) है, वह आपकी सैलरी के मुताबिक हो. इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य आयस्रोतों से इनकम (लॉटरी के अतिरिक्त) के केस में फॉर्म ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहा जाता है, सेलेक्ट करना होगा. इस वेतनभोगी लोगों के लिए इस फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. इस बार कुछ ज्यादा जानकारी मांगी जा रही है. पूंजीगत लाभ होने की दशा में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा. एक से अधिक घर होने की दिशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए. ITR-3,4,4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है.

रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज रख लें- पैन नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्तीय वर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी डीटेल और सभी तरह के निवेशों संबंधी सबूत.  होमलोन और इंश्योरेंस संबंधी डॉक्युमेंट्स भी अपने पास रखें.  इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी टैक्स स्टेटमेंट शो करता है जो आपके द्वारा दिया जा चुका है. अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा ले सकते हैं.

एक नई बात, पिछले साल से एक नया नियम लागू हुआ है. यह उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है. ऐसे करदाताओं को अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम AL भरना होगा, इसमें उन्हें अपनी सभी संपत्तियों की वैल्यू और लायबिलिटीज़ के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. एएल यानी असेट्स और लायबिलिटीज़.

यदि डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके रिटर्न सब्मिट किया गया है तो फॉर्म सब्मिट करते समय acknowledgement number यानी एक प्रकार की रसीद जेनरेट होगा. यदि बिना डिजिटल सिग्नेचर के सब्मिट हुआ है तो ITR-V जेनरेट होगा और यह आपके साइट पर रजिस्टर ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा. ITR-V एक प्रकार की रसीद ही है कि आपका रिटर्न सब्मिट हो गया.

अब इस ITR-V को साइन करके बेंगलुरु कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेज दें, 120 दिनों के भीतर यह संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके. यदि यह कागजात आप समय से बेंगलुरु कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे तो रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी, इसलिए इसकी अनदेखी न करें. चिंता न करें, बेंगलुरु कार्यालय का पता इसी फॉर्म के आखिर में लिखा हुआ है. उस पते पर पोस्ट कर दें.

टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर ई- वेरिफाई भी कर सकते हैं. नेट बैंकिंग के जरिए भी आप वेरिफाई कर सकते हैं. यदि इस तरीके को अपनाते हैं तो बेंगलुरु ऑफिस में ITR-V भेजे बिना भी काम चल जाएगा.

ये भी पढ़े: फिट नहीं है गोवा के सीएम, नया चहरा संभाल सकता है पद

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED