दिलेर समाचार, देश में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब वह अपनी डेटा लिमिट समाप्त होने के बाद भी 64 केबीपीएस की जगह 512 केबीपीएस स्पीड से हर समय डाउनलोड कर पाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी वायर्ड ब्रॉडबैंड आॅपरेटरों को निर्देश जारी किए हैं के वह अपने ग्राहकों को हर समय कम से कम 512 केबीपीएस की डाउनलोड स्पीड मुहैया कराएं। इन निर्देशों में ट्राई ने यह भी बताया है कि उसने जुलाई 2013 में जारी की गई ब्रॉडबैंड की परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई इस नई परिभाषा के मुताबिक, डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट ऐक्सेस के साथ इंटरऐक्टिव सर्विस को सपोर्ट करता हो और यूजर को कम से कम 512 केबीपीएस की डाउनलोड स्पीड मुहैया कराता हो, ब्रॉडबैंड है। ट्राई ने अपने निर्देशों में कहा है कि किसी भी टैरिफ प्लान में डेटा लिमिट पार होने के बाद भी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड दूरसंचार विभाग द्वारा परिभाषित न्यूनतम स्पीड से कम नहीं होनी चाहिए। इन निर्देशों के साथ ही भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, सिस्टेमा श्याम टेलिसर्विस जैसे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पिछले सा की गई उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें इन्होंने डेटा लिमिट पार करने के बाद डाउनलोड स्पीड 64 केबीपीएस तक घटाए जाने की मांग की थी।
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