दिलेर समाचार, गाजियाबाद. कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण की वजह से जिले में हुई मौत के बाद परिजनों को मृत्यु प्रमाणपत्र (death certificate) के लिए चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए गाजियाबाद नगर निगम (Municipal Corporation Ghaziabad) ने प्रमाणपत्र बनाने के नियम को सरल कर दिया है. लोग जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र अस्पताल के माध्यम से केवल 48 घंटे में ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. नगर निगम गाजियाबाद ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. लोग इन नंबरों से संपर्क कर मदद ले सकते हैं.
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पांचों जोनों के जोनल कार्यालयों में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं. महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश से पांचों जोनल कार्यालयों में तथा नवयुग मार्केट मुख्यालय में भी एक-एक पेटी रखी गई है, ताकि अभिभावक जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र संबंधित दस्तावेजों को पेटी में डालकर ऑफलाइन आवेदन कर सकें.
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि ऑफलाइन प्रक्रिया से 7 दिन के अंदर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बना दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया गया कि हॉस्पिटल में मृत्यु के उपरांत 48 घंटे में ऑनलाइन प्रक्रिया से मृत्यु प्रमाणपत्र हॉस्पिटल के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 18001803012, 2800750, 4632100 से 4632139,2790369 व 4216108 पर कॉल किया जा सकता है. इन फोन नंबर्स पर कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही पांचों जोनों के सफाई निरीक्षक और अन्य स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के समय में कार्यालयों में किसी प्रकार अनावश्यक रूप से भीड़ न लगने दें तथा किसी भी समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए.
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