दिलेर समाचार, नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया था. इस लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 64 प्रवासियों के खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए थे. लेकिन अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इन मामलों को वापस लेने का फैसला किया है. इससे संबंधित प्रस्ताव को दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मंजूरी दे दी है.
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अभियोजन निदेशालय, दिल्ली सरकार, द्वारा लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 64 प्रवासियों के खिलाफ दर्ज 15 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है. एलजी सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को 100 से अधिक प्रवासियों से जुड़े ऐसे ही 10 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं.
उपराज्यपाल ने मानवीय और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि गरीब प्रवासियों द्वारा महामारी से संबंधित लॉकडाउन का उल्लंघन छोटी भूल हो सकती है जो कि उनके द्वारा अत्यधिक संकट की स्थिति में हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय आरोपियों को अनावश्यक उत्पीड़न और इधर-उधर भटकने से बचाएगा.
उप-राज्यपाल ने महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवासियों की असहाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.06.2022 के आदेश के अनुरूप यह निर्णय लिया. महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण कई प्रवासियों की आजीविका का साधन खत्म हो चुका था, किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और यहां तक की उनके पास दैनिक गुजारे के लिए भी कुछ नहीं था.
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