दिलेर समाचार, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए लाभ के पद के मामले में दिल्ली के20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। आयोग इसे लेकर अपनी सिफारिश आज शाम तक राष्ट्रपति को भेजेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने अपने फैसले में सभी 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है और ना ही कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सूत्रों को कहना है कि मामले में सुनवाई पूरी नहीं हुई है और ऐसे में फैसला कैसे आ सकता है। अगर यह फैसला लिया गया है उसे चुनौती दी जाएगी।
आप दिल्ली के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी तक हमें कोई लिखित में जानकारी नही मिली है। मगर मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग में लाभ के पद मामले में सुनवाई अभी हुई ही नही है। अभी तक विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया है। हमारे विधायकों ने कोई लाभ नही लिया है।
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि लाभ का पद वो होता है कि कोई उसका लाभ ले। हर विधानसभा में लाखों आदमी रहते है, एक आदमी भी कहे की 20 विधायको में से किसी एक ने भी गाड़ी, बंगला, नौकर लिया हो। चुनाव आयोग किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। विधायकों को कोई सफाई का मौका नहीं दिया। फैसला लिखित में आएगा तब पूरी बात रखेंगे। अदालत जाने का भी रास्ता खुला है।
आप ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इस आरोप की पड़ताल की जा सकती है कि चुनाव आयोग ने कितनी बार जवाब देने के लिए नोटिस भेजा। इस एंगल से भी स्टोरी कराएं।
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