Logo
March 29 2024 07:16 AM

उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तेलंगाना में मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी

Posted at: Oct 11 , 2018 by Dilersamachar 10778

दिलेर समाचार, हैदराबाद उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव से गुजरने जा रहे तेलंगाना में मतदाता सूची के प्रकाशन से अपनी रोक बुधवार को हटा ली।

तेलंगना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अदालत ने पांच अक्टूबर को चुनाव आयोग को राज्य के लिए मतदाता सूचियों की संशोधित सूची अधिसूचित नहीं करने का निर्देश दिया था। राज्य में सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ।

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण को अवैध घोषित करने की मांग की गयी थी।

बयान के अनुसार उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस बात पर गौर किया कि कानून के तहत वैध किसी भी मतदाता के दावों और आपत्तियों को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जमा किया जा सकता है और चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने तक मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने पहले छह अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित करने का फैसला किया था। अदालत के आदेश के बाद इसे 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया।

 

ये भी पढ़े: आईएमएफ की प्रमुख लेगार्ड ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ाने की नीति को बताया जायज

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED