दिलेर समाचार, नई दिल्ली : कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने अब कई उत्पादों पर GST भी घटा दी है. शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा. इसके साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ रक्षा उत्पादों को जीएसटी/आईजीएसटी से छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है. अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं, 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा.
आपको बता दें कि विकास दर और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय के हिस्से के रूप में कॉरपोरेट को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती कर उसे 22 फीसदी करने और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 फीसदी करने की घोषणा भी की. इसके अलावा उन्होंने अन्य राजकोषीय राहत की भी घोषणा की. इन कंपनियों के लिए अब प्रभावी कर दर 25.17 फीसदी होगी, जिसमें अधिभार व उपकर शामिल होंगे. इसके अलावा इस तरह की कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
कॉरपोरेट कर दर में कटौती और अन्य राहत से सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा. यह मोदी 2.0 सरकार का मंदी से निपटने की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है.मंदी की वजह से जीडीपी वृद्धि मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में छह सालों के सबसे कम स्तर पांच फीसदी पर चली गई है. सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लाया है, ताकि कॉरपोरेट कर घटाए जा सकें.
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