दिलेर समाचार, नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया था. जिसको एक बार फिर बदल दिया गया है. सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को Essential Commodity Act की लिस्ट से हटा दिया है.
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना (COVID-19) वायरस के खतरे के बाद बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की अनुसूची में संशोधन कर 2, 3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30/6/2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था. इससे इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रूकेगी.
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