दिलेर समाचार, नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Corona Omicron variant Case in Delhi) के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है. येलो अलर्ट के अनुसार अब राजधानी दिल्ली में पाबंदियां लागू की जाएंगी.
सीएम केजरीवाल ने कहा कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं.’ आइए जानते हैं दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किए जाने के बाद कौन से नियम लागू होंगे, क्या खुलेगा और इस दौरान क्या रहेगा बंद
दरअसल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने इस साल अगस्त में कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब GRAP के मापदंडों के आधार पर लागू होगी. GRAP तीन मापदंडों पर आधारित है, पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 के नए पॉजिटिव केस और दिल्ली में उपलब्ध ऑक्सीजन बेडों में कितने भरे हुए हैं. इनका विश्लेषण करने के बाद चार रंगों के अलर्ट जारी किए जाएंगे. ये रंग हैं, येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड.
कब जारी किया जाता है येलो अलर्ट?
दिल्ली में येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है, जब लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 फीसदी तक रहेगी या हफ्ते में 1500 मामले आएंगे या 500 ऑक्सीजन बेड भरे रहेंगे. येलो अलर्ट जारी होने के बाद संबंधित इलाके में दुकानें खोलने में ऑड-ईवन फार्मूला लागू किया जाता है. खरीददारी का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा. एक नगर निगम के इलाके में केवल एक वीकली मार्केट लगाने की इजाजत होगी.
येलो अलर्ट लागू होने पर क्या होंगे नियम
– इसके तहत ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
– निर्माण कार्य जारी रहेगा, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
– रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन इन्हें रात 11 बजे से पहले बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा.
– सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
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