दिलेर समाचार, नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) द्वारा अगस्त में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं (Online Exam) कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को नोटिस जारी कर पूछा है कि वो उन छात्रों की संख्या के बारे में कोर्ट को बताए जिन्होंने परीक्षा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) का उपयोग करने का अनुरोध किया है. साथ ही यह भी बताए कि इनमें से कितने छात्र दूर-दराज के इलाकों से आते हैं.
कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को हाईकोर्ट ने यह भी बताने का निर्देश दिया है कि सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में कितने कॉमन सर्विस सेंटर पर्याप्त रूप से कितने तैयार हैं.
बता दें कि इससे पहले 23 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने डीयू से मॉक टेस्ट से जुड़ा पूरा ब्यौरा मांगा था. कोर्ट ने डीयू को कहा था कि वो बताए कि कितने स्टूडेंट्स ने उसके मॉक टेस्ट में हिस्सा लिया था. इसमें छात्रों को क्या परेशानियां आई थीं.
इसके अलावा यह भी पूछा है कि पोर्टल पर क्या-क्या तकनीकी दिक्कतें देखने को मिलीं. मॉक टेस्ट दो फेज में कराया जाएगा. पहला 27 से 29 जुलाई के बीच में और दूसरा एक से चार अगस्त के बीच में. कोर्ट ने डीयू को 27 जुलाई को हुए मॉक टेस्ट का डाटा कोर्ट में पेश करने को कहा है. डीयू पहले ही कोर्ट को बता चुका है कि पांच दिन के अंतराल पर 10 अगस्त को ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम की शुरुआत की जा सकती है.
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