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September 23 2023 10:12 AM

IT विभाग ने बढ़ा दी SFT रिटर्न भरने की तारीख, फिर भी नहीं किया ये काम

Posted at: Jun 2 , 2023 by Dilersamachar 9246

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दाखिल करने की समय सीमा को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. आयकर विभाग ने बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से कहा है कि उनके पास अपने ग्राहकों द्वारा किए गए बड़े लेनदेन की रिपोर्ट को लेकर SFT रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ दिन और हैं. इससे पहले एसएफटी का ब्यौरा देने की आखिरी तारीख 31 मई थी.

आयकर विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. आईटी डिपार्टमेंट ने बताया कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक साथ रिटर्न दाखिल करने के कारण कुछ परेशानियां आई हैं. ऐसी स्थिति में एफएफटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा कुछ और दिन के लिए जारी रहेगी. बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, NBFC, बॉन्ड्स/डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनी आदि पर एसफटी रिटर्न फाइल करने की बाध्यता होती है.

स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) को वित्त वर्ष 2020-21 में लागू किया गया. इसके तहत हर किसी के लिए वित्तीय लेनदेन की एक लिमिट तय की गई है और यह लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देना जरूरी है. देरी से एसएफटी रिटर्न दाखिल करने पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है. वहीं, गलत स्टेटमेंट फाइल करने पर भी आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ कर सकता है. एसएफटी के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग एक व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर निगरानी रखता है.

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