दिलेर समाचार, नई दिल्ली। पीएम मोदी की सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है. कई जरूरी कामों के लिए आधार नंबर जरूरी हो गया है. आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के बिना और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हो सकेंगे. ऐसे में यदि आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है या फिर किसी प्रकार के अपडेशन की जरूरत है तो आप यह कर लें.
-अगर आपके पास पहले से ही पैन है तो उससे आधार नंबर लिंक होना जरूरी है और यदि आपने पैन अभी नहीं बनवाया है तो बता दें कि जब भी आप यह बनवाएंगे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा. आपका आवेदन आधार नंबर के बिना पूरा नहीं होगा.
-अब किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है और जिन बैंकों में आपके पास पहले से ही खाता है वहां आधार नंबर जोड़ा जाना जरूरी है. इसके अलावा यह 50 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए भी जरूरी है.
-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके पीएफ खातों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी है. आगे की सुविधाएं ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द नियोक्ता के मार्फत अपना आधार ईपीएफओ में अपडेट कर दें.
-हाल ही में यानी 5 अगस्त को आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट खत्म हुई है. सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए. आयकर विभाग, 1 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं.
-केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि एक अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा, तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. गृह मंत्रालय का यह नया फरमान पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को इससे फिलहाल दूर रखा गया है
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