दिलेर समाचार, नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में विभिन्न सीमाओं पर लगाई गई पाबंदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने सभी राज्य के अधिकारियों से एनसीआर में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी और पोर्टल पर प्रयास करने को कहा है. SC ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी की मांगा है.
NCR में लोगों की आवाजाही से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक आम नीति बनाने की कोशिश करने के लिए कहा.
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