दिलेर समाचार, नई दिल्ली. मानहानि केस में सजा मिलने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है. उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी.
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया.
सूरत की कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. उन्होंने पूरे मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी कारण उन्हें कोर्ट ने दोषी माना. कोर्ट ने हालांकि सजा को एक महीने के लिए रोक दिया है ताकि वह ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन उनकी दोषसिद्धि को नहीं रोका है. उनको कोर्ट ने बेल भी दे दी है.
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल, 2019 को चुनावी रैली में विवादित टिप्पणी की थी. कांग्रेस नेता ने कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?''
राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. अपनी इस शिकायत में BJP MLA ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होने के बाद सबसे पहले लालू यादव गाज गिरी थी. साल 2013 में लालू यादव को चारा घोटाला केस में कोर्ट ने सजा सुनाई और इसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म गई थी.
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