ये भी पढ़े: चलाते हैं टचस्क्रीन फोन तो बहुत बड़े खतरे में हैं आप
यानी प्रद्युम्न की हत्या का आरोप अगर साबित होता है तो 16 साल के आरोपी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले में सीबीआई और आरोपी छात्र के वकील की दलीलें सुनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
इस मामले में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने न्यायपालिका का स्वागत करते हुए कहा कि-' मुझे पता था कि इंसाफ की लड़ाई लंबी चलेगी, मगर हम जरुर अपने बेटे को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे, ताकि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो।'
ये भी पढ़े: बॉलर के उड़ाए जडेजा ने छक्के, लगाए 1 ओवर में 6 सिक्कर
Copyright © 2016-24. All rights reserved. Powered by Dilersamachar