दिलेर समाचार, नई दिल्ली. देश भर में लागू लॉकडाउन (Lockdown In India) के बीच अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों (Shramik Trains) के संचालन पर भारतीय रेल ने दिशानिर्देश जारी किया है. रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइन्स में यात्रियों से टिकट की कीमत वसूल करने से जुड़े निर्देश भी दिये गये हैं.
19 सूत्रीय दिशानिर्देश के 11वें प्वाइंट में रेलवे ने कहा है कि 'रेलवे द्वारा गंतव्य के लिए प्रिंट किये गये टिकट राज्यों द्वारा दी गई संख्या के आधार पर किये गये हैं जो ट्रेन की क्षमता यानी 1200 (90%) यात्री हैं. राज्य प्रशासन यात्रियों को रेलवे का टिकट सौंपेगा और उनसे किराया लेकर कुल राशि रेलवे में जमा कराएगा.
इस निर्देश में रेलवे ने फिर स्पष्ट किया कि इन ट्रेनों में लॉकडाउन के कारण फंसे उन्हीं लोगों को ले जाया जा रहा है जिन्हें राज्य सरकारों ने अधिकृत किया है. रेलवे ने कहा, 'रेलवे सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा लाए गए यात्रियों को स्वीकार कर रहा है. किसी अन्य समूह या व्यक्ति को स्टेशन नहीं आना है. कुछ ही ट्रेनों का संचालन राज्य सरकारों के अनुरोध पर हो रहा है और अन्य सभी यात्री गाड़ियां और उपनगरीय रेल सेवाएं बंद हैं.'
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