दिलेर समाचार, नई दिल्ली. राजस्थान में मचे सियासी घमासान (Rajasthan Power Tussle) के बीच बागी विधायकों के मामले में विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कुछ देर में सुनवाई शुरू होनी है. इस बीच ऐसी भी खबरें हैं स्पीकर जोशी अपनी याचिका पर यू-टर्न ले सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि स्पीकर अदालत से सुनवाई बंद करने का आग्रह कर सकते हैं.
सूत्रों का कहना है कि स्पीकर की सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी में दाखिल की गई याचिका के कारण राजस्थान हाईकोर्ट को 1992 के खीटो होलहान जजमेंट का सहारा लेना पड़ा. होलोहान जजमेंट एक नजीर बन गई है और हाईकोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया. इसलिए अब स्पीकर याचिका वापस ले सकते हैं.
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या हाईकोर्ट (High Court) विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? शीर्ष अदालात का ये फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो उसपर भी फैसला लागू हो सकता है.
इस मामले में सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई सोमवार को किए जाने के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अपना फैसला न सुनाकर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है.
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