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Rajasthan: हाई कोर्ट ने कहा- बसपा विधायकों पर 3 महीने में फैसला सुनाएं स्पीकर

Posted at: Aug 24 , 2020 by Dilersamachar 9495

दिलेर समाचार, जयपुर. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय ((Merger in congress )) के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला (Verdict) सुना दिया है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी (Dr. CP Joshi) को आदेश दिया है कि वे 3 महीने में इस मामले में सुनवाई कर फैसला करें. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीएसपी विधायकों की सदस्यता के मसले पर स्पीकर को एक बार फिर सुनवाई कर नया फैसला देना होगा. इस मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर की गई याचिका में स्पीकर पर बिना सुनवाई के फैसला करने का आरोप लगाया गया था.

 ऑनलाइन सुनाये गये इस फैसले में जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने कहा कि स्पीकर ही इस मामले की सुनवाई करे. इसके साथ ही कोर्ट ने स्पीकर के 22 जुलाई के फैसले को रद्द कर दिया है. इस फैसले में स्पीकर ने मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि बसपा और मदन दिलावर की विलय को रद्द करने तथा विधायकों को अमान्य घोषित करने सहित

अन्य मांगों पर स्पीकर ही सुनवाई ही करें.

 बसपा के वकील बोले अभी फैसले की कॉपी का है इंतजार

वहीं फैसला आने के बाद बसपा के वकील दिनेश कुमार गर्ग बोले कि अभी फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं. पहले अच्छे से फैसले का अध्ययन करेंगे. उसके बाद मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती से राय लेंगे. फिर मामले में आगे चुनौती देने पर बात होगी. हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर उसे विधानसभा को भेज दिया है.

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