Logo
April 24 2024 12:36 PM

राजस्थान: पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर से बाहर जाने का आदेश

Posted at: Feb 19 , 2019 by Dilersamachar 11460

दिलेर समाचार, बीकानेर । पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले (Pulwama Terror Attack) के मद्देनजर बीकानेर में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर जाने के आदेश दिए गए हैं.बीकानेर (Bikaner) जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने सोमवार को आईपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया कि बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर चले जाएं. आदेश में कहा गया है कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के निकट है. इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने, विचरण करने एवं ठहरने से आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, जिसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई.

 

Rajasthan: Bikaner DM issues a list of orders, effective immediately, u/s 144 CrPc in light of #PulwamaTerrorAttack. He order Pakistani citizens to leave the dist within 48 hrs, also prohibits hotels in Bikaner border area from allowing Pak citizens. Order applicable for 2 months pic.twitter.com/YsEnrv2X7a

— ANI (@ANI) February 18, 2019

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश के चलते यह आदेश दिया गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश दो महीने के लिए लागू किया गया है. आदेश के अनुसार बीकानेर की सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल इत्यादि में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने एवं ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगें या पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे.

ये भी पढ़े: जिलाधिकारी डा.आर एम मिश्रा ने पहली बार सेवा काल मे संभालीअमेठी जिले की कमान

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED