दिलेर समाचार, नई दिल्ली. 'अटल पेंशन योजना' (Atal Pension Yojna- APY) से जुड़े नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की थी. इसके तहत उनके खातों से हर महीने पैसे ऑटो डेबिट (Auto Debit) होते थे, जो कुछ महीनों से रुके हुए थे. 1 जुलाई से ऑटो डेबिट दोबारा शुरू हो जाएगा. कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के चलते 11 अप्रैल को पेंशन नियामकपेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वह 30 जून तक ऑटो डेबिट ना करें. यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर 2020 तक जिनका पेंशन स्कीम अकाउंट रेगुलराइज्ड नहीं है, उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी.
PFRDA की लेटेस्ट सूचना में कहा गया है कि जुर्माने का ब्याज उस स्थिति में नहीं लगेगा, जब सब्सक्राइबर की पेंशन स्कीम अकाउंट को 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाता है. उसने कहा है कि जुर्माना उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा जब अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक आपके नॉन-डिडक्टेड APY योगदान को नियमित APY योगदान के साथ 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाता है. आमतौर पर अगर कोई अकाउंट होल्डर इस स्कीम में देर से योगदान करता है तो उनसे पेनाल्टी वसूला जाता है. अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पेनाल्टी का ये नियम इस प्रकार है:
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