दिलेर समाचार, नई दिल्ली। जज लोया की मौत के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. नियमों के मुताबिक, ये सुनवाई खुली अदालत में नहीं होगी बल्कि जज चेंबर में फ़ैसला करेंगे. दरअसल बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाए, जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आज़ादी परहमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की SIT से जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अब जस्टिस लोया केस में कुछ नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि केस को देख रहे जजों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाकर्ताओं की मंशा न्यायपालिका को खराब करना है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जज लोया के मामले में जांच के लिए दी गई अर्जी में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है. उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करना जैसा होगा. याचिका में जस्टिस लोया के मौत की जांच SIT से कराने की मांग की गई थी।
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