दिलेर समाचार, प्रयागराज. संभल हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के आदेश पर जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप जेल से रिहा कर दिए गए हैं. जावेद पंप ने संभल में हुई हिंसा को लेकर फेसबुक पर योगी सरकार के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट किया था. जिसके बाद जावेद पंप को करेली थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था. बेल बांड व 50 हजार की दो प्रतिभूति जमा न कर पाने के चलते उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.
जिसके बाद जावेद पंप ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस एमएएच इदरीसी की डिवीजन बेंच में राज्य सरकार ने कहा यदि प्रतिभूति जमा कर दी जाती है, तो याची को शाम पांच बजे तक रिहा कर दिया जायेगा. जिस पर कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर नियत की है.
गौरतलब है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय ने पथराव, आगजनी व हिंसा की थी. जिसको लेकर याची ने फेसबुक पर भड़काऊ टिप्पणी की थी. इस पोस्ट के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व नेता जावेद पंप को पुलिस ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया था. जावेद पंप पहले से ही 10 जून 2022 में प्रयागराज के करेली में अटाला हिंसा मामले में आरोपित हैं. उस पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को यह भी बताया गया कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126 (अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा), 135 (सूचना की सत्यता की जांच), और 117 के तहत गिरफ्तार किया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जरूरी औपचारिकता पूरी की गई.
ये भी पढ़े: लड़की बहन योजना का क्रेडिट लेने से नहीं चूके एकनाथ शिंदे
Copyright © 2016-24. All rights reserved. Powered by Dilersamachar