दिलेर समाचार, नई दिल्ली:इनकम टैक्स भरने का समय है. समय रहते आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों को फायदा होगा. वहीं, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग आयकर रिटर्न फाइल करते हुए गलत जानकारी देते हैं. अकसर लोग टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा करते हैं. ऐसे रिटर्न भरने वालों को आयकर विभाग ने हाल ही में चेताया है.
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) (ITR return filing) दाखिल करने के प्रति हाल ही में आगाह किया था. विभाग ने कहा कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में उनके नियोक्ताओं यानी कंपनी जहां वे नौकरी करते हैं, को भी इस संबंध में बताया जाएगा कि इस कर्मी में आयकर रिटर्न दाखिल करने में गलत सूचना दी है
विभाग (Income tax department) ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति पहले ही आगाह किया है. विभाग के बेंगलुरू स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया था. इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें.
विभाग ने साफ कहा कि आयकर रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है. ऐसे में आयकर कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.
बता दें कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है. सीबीआई ने ऐसे एक मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है.
जानकारी दे दें कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया.
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