दिलेर समाचार,झारखंड के दुमका में पिछले वर्ष पहली जनवरी को तीन वर्ष की एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी 25 वर्षीयएक युवक को दुमका के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज फांसी की सजा
सुनायी।न्यायाधीश कमल नयन पांडेय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहसरैयाहाट के रहने वाले रोहित राय को फांसी की सजा सुनायी।
अदालत ने अपराधी को भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी सजाएं सुनायीं तथा उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रोहित ने पहली जनवरी, 2017 को छोटी बच्ची को चाकलेट देने के बहाने फुसलाकर पहले उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।पुलिस ने बच्ची की लाश तीन जनवरी को पास के खेतों से बरामद की थी।
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