दिलेर समाचार, कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta Highcourt)ने 30 सितंबर को भवानीपुर उपचुनाव (Bhabanipur Bypolls) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें भबानीपुर सीट के लिए चुनाव 30 सितंबर को तय है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार हैं. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में कहा था कि यह फैसला लिया गया है कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर उपचुनाव कराने का फैसला ‘पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष आग्रह और संवैधानिक आवश्यकता पर विचार’ करते हुए लिए गया है. उसने दलील दी कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.
निर्वाचन आयोग ने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक आवश्यकता शब्द के अर्थ को गलत तरीके से वर्णित करने की कोशिश कर रहा है और कहा कि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जा सकता है.
पिछले हफ्ते अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा दायर हलफनामे को ठुकरा दिया था. अदालत ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सही प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी कि उपचुनाव नहीं हुआ तो ‘संवैधानिक संकट’ क्यों होगा.
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