दिलेर समाचार, नई दिल्ली। आने वाले समय में हो सकता है कि आपको झंडेवालान और करोल बाग के बीच स्थित 108 फुट ऊंची विशालकाय हनुमान की मूर्ति कुछ समय बाद न दिखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एमसीडी और सिविक एजेंसियों से हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट करने जैसी संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया है। करोल बाग इलाके में रिज रोड में लगातार बढ़ती भीड़ और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों से पूछा है कि करोल बाग और झंडेवालान के बीच करीब डेढ़ दशक पुरानी 108 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? इसपर सिविक एजेंसियां और एमसीडी अपनी रिपोर्ट दें और इस बारे में उपराज्यपाल से भी मीटिंग करें।
हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी इमारत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर लिफ्ट करके रख दिया जाता है। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं?
हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि सिविक एजेंसी दिल्ली की कोई एक जगह बता दे, जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो और जहां ट्रैफिक नियमों का पालन होता हो।
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