दिलेर समाचार, जयपुर. बसपा विधायकों (BSP MLAs) के कांग्रेस में विलय (Merger in congress ) के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला (Decision) सुना दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर (Speaker) सुनवाई करें. इस मामले को लेकर बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर (BJP MLA Madan Dilawar) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले दिनों ही इस मामले में सुनवाई पूरी हुई थी. लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के केस आने के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया था. इसलिये फैसला नहीं सुनाया जा सका था.
इसलिये देरी से आया फैसला
अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद 14 अगस्त को फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था, लेकिन समय के अभाव में पूरा फैसला नहीं लिखवाया जा सका था. 1 घंटे 22 मिनट तक लगातार फैसला लिखवाने के बाद कोर्ट ने 17 अगस्त तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी थी. लेकिन इस बीच हाई कोर्ट में कोरोना के केस आने के बाद 17 अगस्त से 19 अगस्त तक कोर्ट का कार्य स्थगित करने के आदेश हो गये थे. उसके बाद कार्य स्थगन को 20 और 21 तारीख के लिये फिर बढ़ा दिया गया था. 22 को शनिवार और 23 को रविवार होने के कारण कोर्ट का अवकाश था. इसलिये इस मामले पर फैसला आने में देरी हुई.
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