दिलेर समाचार, पटना। पटना हाईकोर्ट ने 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरे टॉपर भव्या कुमारी को हिंदी विषय की उत्तरपुस्तिका (आसंर) का सही ढंग से मूल्यांकन (चेकिंग) नहीं करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया और दो सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम को संशोधित कर प्रकाशित करने का निर्देश दिया. ये राशि जमुई सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल को दी जाएगी जो इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास में करेंगे.
याचिका में भव्या ने कहा था कि हिंदी में कम अंक दिए गए जिस कारण वह उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पायी.
ये भी पढ़े: जम्मू-कश्मीर: बांदीपुरा में सुरक्षाबलों ने मार गिराया 1 आतंकवादी
Copyright © 2016-24. All rights reserved. Powered by Dilersamachar