दिलेर समाचार, नई दिल्ली. भारत ने पाकिस्तान (Pakistan) से कहा है कि वो बिना किसी शर्त के जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना ऑफिसर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को काउंसलर एक्सेस दे. काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि उन्हें भारत के राजनयिक या अधिकारी को जेल में उनसे मिलने की इजाजत देना. पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि वो इस मामले में कानूनी विकल्पों को टटोल रहा है.
दरअसल, पाकिस्तान ने दावा किया था कि सैन्य अदालत से मौत की सजा पाए जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, बाद में भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान पलट गया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी.
बता दें कि पिछले साल यानी 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस (Consular Access) दिया था. उस वक्त इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने उनसे मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद भारत की ओर से कहा गया था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर गलत बयान देने के लिए काफी दबाव बना रहा है. 2016 में हिरासत में लिए जाने के बाद जाधव तक भारत की ये पहली राजनयिक पहुंच थी.
अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था. इसके बाद भारत ने एक बार फिर से कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की थी. लेकिन बाद में पाकिस्तान ने मना कर दिया था.
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