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May 5 2024 12:38 AM

शोपियां गोलीबारी: J&K सरकार ने SC से कहा नहीं है मेजर आदित्य का नाम FIR में

Posted at: Mar 5 , 2018 by Dilersamachar 9658

दिलेर समाचार, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा है कि शोपियां गोलीबारी मामले में मेजर आदित्य कुमार का नाम प्राथमिकी में बतौर आरोपी दर्ज नहीं किया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर मेजर आदित्य का नाम नहीं है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मामले की जांच और कार्रवाई पर रोक लगा दी है. शीर्ष न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल तय की है. कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट मामले में सबसे पहले यह देखेगा की प्राथमिकी तय कानून के तहत हुई है या नहीं?

इससे पहले शोपियां फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा दी थी. 12 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सेना पर एफआइआर के मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया था. राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब करने के लिए कहा था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुनावाई के दौरान साफ निर्देश दिए कि सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

मेजर के पिता ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

जम्मू कश्मीर के शोपियां में गोलीबारी की घटना में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गयी प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने कहा था कि 10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे को प्राथमिकी में ‘गलत और मनमाने ढंग से’ नामजद किया गया है क्योंकि यह घटना अफस्पा वाले एक क्षेत्र में सैन्य ड्यूटी पर जा रहे सैन्य काफिले से जुड़़ी है. इस सैन्य काफिले को घेर कर भीड़ ने उस पर पथराव किया जिससे कई सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे.

इससे पहले शोपियां फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा दी थी. 12 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सेना पर एफआइआर के मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया था. राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब करने के लिए कहा था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुनावाई के दौरान साफ निर्देश दिए कि सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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