दिलेर समाचार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में रीयल एस्टेट की 32,000 से अधिक परियोजनाएं और 25,000 एजेंट रेरा कानून के अंतर्गत आये हैं। यह कानून 2016 में अमल में आया।
उन्होंने कहा, ‘‘सभी रीयल एस्टेट एजेंटों को किसी व्यक्ति की तरफ से मकान, दुकान, जमीन को बेचने को सुगम बनाने के लिये प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना होगा।’’ आवास एवं शहरी विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पुरी ने कहा कि अबतक 32,500 रीयल एस्टेट परियोजनाएं तथा 25,000 से अधिक एजेंट रेरा कानून के तहत पंजीकृत हैं। ।
मंत्री ने कहा कि केंद्र ने रीयल एस्टेट नियमन एवं विकास कानून (रेरा) को मई 2016 में पारित किया। इसका मकसद रीयल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिये प्राधिकरण गठित करना तथा कुशल तथा पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करना है।
रेरा के दो साल पूरा होने पर क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटान के बाद पुरी ने यह बात कही। मंत्री ने कहा कि छह पूर्वोत्तर राज्य तथा पश्चिम बंगाल ने अबतक रेरा के तहत नियमों की अधिसूचना जारी नहीं की है कुल 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा को अधिसूचित किया है और 20 ने रीयल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है।
Copyright © 2016-24. All rights reserved. Powered by Dilersamachar