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टाईगर के फैंस के लिए आई राजस्थान से बुरी खबर, लटकी सलमान की आजादी पर तलवार

Posted at: Apr 7 , 2018 by Dilersamachar 9963

दिलेर समाचार, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 87 जजों का तबादला कर दिया है. काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा देने वाले जज देव कुमार खत्री और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी का भी तबादला हो गया है. बताया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक अधिकारियों का बड़े लेवल पर तबादला किया गया है. सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी के तबादले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी हो सकती है, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि जज रवींद्र कुमार जोशी सलमान खान की जमानत याचिका पर शनिवार को फैसले सुना सकते थे.

सलमान की जमानत पर सुनवाई कर रहे जज जोशी का जोधपुर से सिरोह में ट्रांसफर किया गया है. उनकी जगह अब भिलवाड़ा के जज चंद्र कुमार सोंगरा लेंगे. वहीं, जज खत्री की जगह समरेंद्र सिंह सिकारवार लेंगे, जो उदयपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं.

बता दें कि अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी.

गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट के जज खत्री ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.

जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था.  जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.

यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर, 1998 की है. इस केस में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे.

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