दिलेर समाचार, मुंबई: जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 33 वर्षीय कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि उसने बुर्का पहने एक महिला यात्री को धमकी दी और बंदूक की नोक पर उसे ‘जय माता दी’ कहने के लिए मजबूर किया. पुलिस जांच में इस बात खुलासा हुआ है. बता दें कि चेतन ने 31 जुलाई को जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने कहा कि मामले की जांच कर रही GRP बोरीवली ने महिला की पहचान की और उसका बयान दर्ज किया है. साथ ही मामले में उसे मुख्य गवाह बनाया गया है. सूत्रों ने बताया कि पूरा घटनाक्रम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया. चेतन चौधरी, जिसने कथित तौर पर अपने वरिष्ठ, सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीणा और तीन यात्रियों अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुरावाला, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख की हत्या कर दी थी, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
रिपोर्ट के मुताबिक कोच बी-5 में टीकाराम मीणा को सबसे पहले गोली मारी गई. उसके बाद भानपुरावाला को अगली गोली बी-5 में भी मारी गई. सैफुद्दीन, जो बी2 में यात्रा कर रहा था, को पेंट्री कार में ले जाया गया जहां उसकी हत्या कर दी गई. और शेख को आखिरी गोली एस-6 में मारी गई थी. जैसे ही चेतन चौधरी डिब्बों से गुजरा, उसने कथित तौर पर बी-3 में बुर्का पहनी महिला यात्री को निशाना बनाया. महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया कि उसने उस पर बंदूक तान दी और उसे ‘जय माता दी’ कहने को कहा. जब उसने ऐसा किया, तो उसने कथित तौर पर उसे इसे जोर से कहने के लिए कहा.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने कथित तौर पर उसकी बंदूक दूर धकेल दी और उससे पूछा, ‘तुम कौन हो.’ इसके बाद चेतन चौधरी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसके हथियार को छुआ तो वह उसे मार देगा. ट्रेन के कथित वीडियो क्लिप में, चेतन चौधरी को एक शव के पास खड़े होकर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं… अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी, ये दो हैं.’ चौधरी की आवाज का सैंपल वीडियो क्लिप में आवाज से मेल खाता पाया गया है.
इन क्लिपों और ट्रेन में यात्रियों के विवरण के आधार पर, चेतन चौधरी पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के अलावा 302 (हत्या), 363 ( अपहरण), 341 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कारावास), और शस्त्र अधिनियम और रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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