दिलेर समाचार, नई दिल्ली। बहुचर्चित बोफोर्स तोप दलाली मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगा। सीबीआई ने इस साल की शुरुआत में 13 साल पुराने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स मामले में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था। मामले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत कई प्रमुख लोग शक के दायरे में थे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स मामले में 31 मई, 2005 को फैसला सुनाया था जबकि सीबीआई ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील इसी साल दो फरवरी को दायर की। दस साल से ज्यादा समय से मामले को देख रहे भाजपा नेता व अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
ऐसा उन्होंने तब किया था जब सीबीआई जरूरी 90 दिनों में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में असफल रही थी। 2014 में राजग के सत्ता में लौटने के बाद माना जा रहा था कि सीबीआई मामले में दखल दे सकती है।
अधिवक्ता अग्रवाल की अर्जी में सीबीआई के लिए भी नोटिस जारी हुआ था। इसकी बिना पर वह खुद भी अपील में शामिल हो गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीबीआइ ने अलग से अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है या अग्रवाल की अपील में ही खुद शामिल हो गई है।
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