दिलेर समाचार, लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगाई गई पाबंदियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. मॉल में अब भी आम लोगों के प्रवेश पर रोक होगी. हालांकि मॉल में दुकानों के संचालन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी ही यहां की जा सकती है, खरीदारी के लिए भी उन लोगों को ही इजाजत होगी, जिन्हें उस वस्तु की आवश्यकता अधिक है. हालांकि इसके लिए संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने समेत तमाम अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोनो वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों, साथ ही आगंतुकों को सभी स्वास्थ्य सुरक्षा गियर पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, अन्य बाजारों और दुकानों के लिए भी कोविड के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. व्यापारियों और दुकानदारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी ग्राहक खरीदारी करते समय मास्क और दस्ताने पहनें.
जारी है कोरोना का कहर
लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा कि 'चूंकि महामारी अभी भी जारी है, इसलिए हमने शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. आगंतुकों को जागरूक किया जाएगा. साथ ही केवल आवश्यक वस्तुओं के खरीदारों को मॉल में प्रवेश करने की अनुमति है'. दिशा निर्देश के मुताबिक सभी आगंतुकों और कर्मचारियों को उचित थर्मल जांच की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र, जिनमें एस्केलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र और अन्य शामिल हैं, को समय समय पर सैनिटाइज किया जाए.
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