Logo
April 27 2024 03:56 AM

जीएसटी के तहत पहली अक्टूबर से एक प्रतिशत टीसीएस काटेंगी ई कॉमर्स कंपनियां

Posted at: Sep 21 , 2018 by Dilersamachar 9884

दिलेर समाचार, ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्तूबर से अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीसीएस) करेंगी। ।वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को टीसीएस को 0.50 प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया। यह केंद्रीय कर कानून के तहत अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कामर्स पोर्टल के जरिये राज्य के भीतर कर योग्य आपूर्ति के शुद्ध मूल्य पर लागू होगा।

राज्य भी इसका अनुसरण करते हुए राज्य के अंदर आपूर्ति पर 0.50 प्रतिशत एसजीएसटी को अधिसूचित करेंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय भी एक प्रतिशत का एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) टीसीएस के रूप में काटा जाएगा। ।

 

मंत्रालय ने पिछले सप्ताह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टीसीएस के प्रावधान को क्रियान्वित करने की तारीख एक अक्तूबर अधिसूचित की थी। इस कानून में एक प्रतिशत तक टीसीएस लगाने का प्रावधान है। ।

ये भी पढ़े: विजय अमृतराज टीएनटी के अध्यक्ष चुने गये

Related Articles

Popular Posts

Photo Gallery

Images for fb1
fb1

STAY CONNECTED