अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने पुंज लॉयड के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में समाशोधन याचिका दायर की।
एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायाधीश एम. एम. कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने इस संबंध में पुंज लॉयड और पुंज लॉयड अपस्ट्रीम लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।
न्यायाधिकरण ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर नौ अक्टूबर को सुनवाई करना तय किया है। उसी दिन एनसीएलटी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पुंज लॉयड के खिलाफ दायर इसी तरह की एक और याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
आईसीआईसीआई बैंक ने पु्ंज लॉयड से 830 करोड़ रुपये का बकाया ऋण वसूलने के लिए जून में एनसीएलटी का रुख किया था।
हालांकि पुंज लॉयड को ऋण देने वालों में भारतीय स्टेट बैंक समेत अधिकतर ऋणदाताओं ने आईसीआईसीआई की समाशोधन याचिका का विरोध किया था।
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