दिलेर समाचार, नई दिल्ली. इस कैशलैस और डिजिटल जमाने में अगर अब भी आप कैश में पेमेंट करने में विश्वास रखते हैं या आपकी आदत है तो आपको ये आदत भारी पड़ सकती है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अस्पताल, बैंक्वेट हॉल और बिजनेसेज में कैश पेमेंट पर नजर रखने का फैसला किया है.
इसका मकसद टैक्स चोरी (Tax Evasion) पर लगाम लगाना है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहता है. डिपार्टमेंट चाहता है कि लोग पेमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, कैश में 20,000 रुपये से ज्यादा लोन या डिपॉजिट लेना कानून का उल्लंघन है. उनके मुताबिक, ऐसे सभी ट्रांजेक्शन बैंकिंग के नियमों के अनुसार होने चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश देने वाले से ज्यादा कैश पेमेंट लेने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है.
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