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त्योहार मनाने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी- हाईकोर्ट

Posted at: Nov 18 , 2020 by Dilersamachar 9730

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक मंदिर, घाट (Ghat) और मैदानों में छठ पूजा की अनुमति दिए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि त्योहार के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है. गौरतलब रहे कि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा (Chhath Puja) करने की अनुमति नहीं दी है. इसके बाद पूजा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.

इस साल छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा. 18 नवंबर को इसकी शुरुआत हो गई है. इस दिन नहाय-खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर की सुबह के अर्घ्‍य के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को छठ पर्व से पहले अपने इलाकों के धार्मिक और सामाजिक नेताओं और छठ पूजा समितियों के साथ मीटिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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