मथुरा. अयोध्या केस (Ayodhya Case) में विजयी हुए रामलला विराजमान (Ramlala Virajman) के बाद अब मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण विराजमान (Shree Krishna Virajman) ने भी अदालत (Court) का दरवाजा खटखटाया है. मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्रीकृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है.
इस याचिका के जरिये 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि (Krishna Janmbhumi) का स्वामित्व मांगा गया है. उनका कहना है कि जन्मभूमि की जमीन पर मुगलकाल में 'कब्ज़ा' कर शाही ईदगाह बना दी गई थी. याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
इन्होंने दाखिल किया है वाद
ये वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है. हालांकि, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है. इस एक्ट के जरिये विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी. लेकिन, मथुरा-काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था.
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