दिलेर समाचार, इस्लामाबाद: पाकिस्तान की संसद ने विपक्ष के उस विधेयक को नामंजूर कर दिया है जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्तारूढ़ पीएमएल-एन प्रमुख पद से हटाने के मकसद से लाया गया था. शरीफ को पिछले महीने पीएमएल-एन का प्रमुख फिर से निर्वाचित किया गया था. इसी साल 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहरा दिया था.
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सांसद सैयद नवीद कमर ने हाल ही में पारित निर्वाचन अधिनियम-2017 से धारा 203 हटाने की मांग करते हुए विधेयक पेश किया था. यह अधिनियम बीते सितंबर महीने में पारित किया गया था, जिसका लाभ सीधे शरीफ को मिला. पनामा मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद शरीफ को पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था.
विपक्षी दलों की मांग थी कि पुराने कानून को बहाल करने के लिए संशोधन लाया जाए, जिसमें यह प्रावधान था कि अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हो सकता. नेशनल असेंबली ने विपक्ष के विधेयक को 98 के मुकाबले 163 मतों से नामंजूर कर दिया.
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