दिलेर समाचार, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को NEET और JEE परीक्षा में देरी के मुद्दे पर दायर एक समीक्षा याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि नीट और जेईई परीक्षा तय समय पर ही होगी. पिछले महीने देश के 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सितंबर में NEET और JEE प्रवेश परीक्षा कराने के लिए केंद्र को अनुमति देने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी. इन राज्यों में पंजाब, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं.
वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त का आदेश "NEET / JEE परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों / उम्मीदवारों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रहा है. इन सभी राज्यों का कहना है कि कोरोना संकट को देखते हुए इस वक्त परीक्षाओं का आयोजन करवाना संभव नहीं है. ऐसे में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 और 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 को स्थगित किया जाए.
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