दिलेर समाचर,देश में दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले प्रत्येक उपकरण का एक अक्तूबर से जरूरी परीक्षण और प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रमाणन जरूरी कर दिया गया है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने यह कहा है। ।
उन्होंने पीटीआई -भाषा से साक्षात्कार में कहा, ‘‘एक अक्तूबर से देश में आने वाला प्रत्येक उपकरण जिसे दूरसंचार कंपनियां इस्तेमाल करतीं हैं, भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम 2017 के तहत अनिवार्य परीक्षण से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल में आ सकता है।’’।सुदंरराजन इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह भारत भी चीनी कंपनियों से उपकरणों की खरीद में सतर्कता भरा रुख अपनाएगा।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियमों को अधिसूचित किया था। इसके तहत देश में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले प्रत्येक उपकरण का परीक्षण अनिवार्य है।
सुदरराजन ने कहा कि संशोधित नियम के तहत दूरसंचार उपकरण विनिर्माताओं को अपने उपकरणें को बेचने अथवा भारत में आयात करने से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत एजेंसी अथवा संस्था से उसका परीक्षण कराना होगा और प्रमाणपत्र लेना होगा। उसके बाद ही उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ।
उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो दूरसंचार विभाग के पास उपकरण जब्त करने समेत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।
हालांकि, उद्योग जगत का कहना है कि अनिवार्य परीक्षण के प्रावधान से नेटवर्क विस्तार तथा बहाल करने में देरी होगी।
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