दिलेर समाचार, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने सदन में कहा है कि एग्रिमेंट के तहत कैब और टैक्सी ऑपरेटर्स दिल्ली से होते हुए अपनी सेवाएं मुहैया कराती है. यह संभव है कि अब टैक्सी और कैब ऑपरेटर्स को भारत की राजधानी से होकर गुज़रने के लिए दिल्ली सरकार का परमिट अनिवार्य रूप से बनवाना पड़ सकता है. ऐसे में इन वाहनों के आवागमन के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है. भाजपा विधायक जगदीश प्रधान के पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने बताया कि, “ऐप बेस्ड टैक्सी और कैब संचालकों के लिए लायसेंसिंग और रूल्स-रेगुलेशन तैयार किए जा चुके हैं. इस काम को अंतिम तरीके के पूरा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है.”
शहर से प्रदूषण को कम करने और वाहनों से खचा-खच भरी सड़कों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है. ट्रांसपोर्ट मंत्री ने माना कि पड़ोसी राज़्यों यूपी, हरियाणा और बाकी राज्यों से आने-जाने वाले वाहन बिना लीगल पर्मिट के दिल्ली में वाहन चलाते हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट विंग इनमें से किसी भी नियम का पालन ना करने पर ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अलर्ट पर है. जून 2018 में 404 ऐसी बिना परमिट की टैक्सी पर चालान काटा गया था, वहीं 104 ऐसे वाहनां को जब्त किया गया है.
बहरहाल, इन नियमों में बदलाव होना अभी बाकी है और यह काम तब हो पाएगा जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी. गहलोत ने आगे बताया कि, “दूसरे राज्यों से आने-जाने वाली कैब/टैक्सी को अब दिल्ली में सेवा देने के लिए परमिट की आवश्यक्ता होगी. मुझे लगता है कि ऐप बेस्ड कैब एग्रिगेटर्स के लिए प्रस्तावित टैक्सी स्कीम के लिए कोई प्रावधान ज़रूर होगा.” हालांकि अपने लिखित जवाब में गहलोत ने बताया कि दूसरे राज्यों के वाहनों को दिल्ली में एंट्री के लिए या तो नेशनल परमिट की आवश्यक्ता होगी या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लगेगा या फिर दोनों राज्यों के बीच हुए एग्रिमेंट्स के अंदर आते हों.
Copyright © 2016-24. All rights reserved. Powered by Dilersamachar