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ड्रग्स सेवन पर ये है देश के कानून, मिलती है ये सजा

Posted at: Oct 4 , 2021 by Dilersamachar 9856

दिलेर समाचार, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर ड्रग्स सेवन का आरोप है. नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो यानि एनसीबी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है. मुंबई से गोवा जाने के दौरान एक क्रूज में एनसीबी के अफसरों ने आर्यन और उनके कुछ साथियों को ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा. अभी एनसीबी उन पर मामला फ्रेम करेगी. फिर अदालत में इसकी सुनवाई होगी. भारत में मादक पदार्थों का सेवन गंभीर अपराध है. लेकिन आप कब और कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं. कितने समय से ले रहे हैं, कई ऐसी बातें हैं, जिस पर अदालत सजा देने से पहले विचार करती है.

जानते हैं कि देश में ड्रग्स सेवन संबंधी कानून क्या हैं. किस तरह से और कितनी सजा इस मामले में गुनहगार पाए जाने पर होती है.

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटैंस एक्ट यानी NDPS एक्ट 1985 और NDPS एक्ट 1988  दो मुख्य कानून हैं, जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं. इस कानून के मुताबिक नारकोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रॉपिक पदार्थों को बनाना, रखना, बेचना, खरीदना,  व्यापार, आयात-निर्यात और इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आता है. सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंज़ूरी के बाद इसका इस्तेमाल संभव है.

ये भी पढ़े: 7 अक्टूबर तक ड्रग्स केस में कस्टडी में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान

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